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Tuesday 25 June 2024

'अखिल भारतीय परमिट वाली बसों को गुजरने दे तमिलनाडु', SC ने राज्य सरकार और परिवहन अधिकारियों को जारी किया नोटिस

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें। अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

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