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Tuesday 5 March 2024

बच्ची के साथ नहीं किया जा सकता 'संपत्ति' की तरह व्यवहार, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुआ की अपील पर SC की टिप्पणी

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई भी पक्ष गोद लेने का दावा कर रहा है। यह केवल लड़की की कस्टडी से संबंधित विवाद है। सोमवार को सुनाए गए फैसले में पीठ ने कहा कि उसने लड़की से बातचीत की। लड़की ने कहा कि वह बुआ के साथ रहकर खुश है।

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