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Monday, 19 February 2024

TP Chandrasekharan Murder Case: केरल HC ने निचली अदालत के फैसले को ठहराया सही, दोषियों की सजा रखी बरकरार

केरल हाई कोर्ट ने कोझिकोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा 11 दोषियों को दी गई सजा और आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने पूर्व सीपीएम ओंचियाम क्षेत्र समिति के सदस्य केके कृष्णन और पूर्व सीपीएम स्थानीय समिति के सदस्य जियोथी बाबू को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। साल 2012 में हुई थी टीपी चंद्रशेखरन की हत्या कर दी गई थी।

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