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Thursday 29 February 2024

'कानूनी पेशा सेवा है, पैसा कमाने का जरिया नहीं', केरल हाई कोर्ट बोले- हम घंटे के हिसाब से नहीं करते काम

केरल हाई कोर्ट ने वकीलों के बारे में कुछ मौखिक टिप्पणियां कीं। जस्टिस देवन रामचंद्रन की पीठ ने कहा कि कानूनी सेवा के लिए घंटे के हिसाब से शुल्क लेना एक गलत धारणा है और केरल में निश्चित रूप से इसका चलन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि सरकारी वकील कितने घंटे खपा रहे हैं? उनमें से कई लोग रात में सोते नहीं हैं।

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