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Thursday 4 November 2021

बिल्‍डर ने मकान देने में की देरी तो भरना पड़ेगा किराया, सरकार ने लागू किया नया नियम

झारखंड में बिल्डर्स अगर खरीदारों से किए गए करार के मुताबिक समय पर फ्लैट या आवास नहीं देते हैं तो उन्हें हर महीने एक निश्चित आवास किराया चुकाना होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डर पर जुर्माने और हर्जाने का नियम पहले से लागू है।

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