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Tuesday, 12 October 2021

वाट्सएप पर तत्काल तलाक देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज, पुणे में महिला ने की है शिकायत

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम में तत्काल तीन तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। समर्थ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला का पति और उसकी सास उसका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न करते थे।

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