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Monday, 11 October 2021

विस्थापित कश्मीरी रिटायरमेंट के बाद जीवनभर नहीं रख सकते सरकारी आवास, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारी जो कश्मीरी प्रवासी है वह सेवानिवृत्ति के बाद तीन साल से अधिक की अवधि के लिए सरकारी आवास नहीं रख सकता है और सामाजिक आधार पर कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

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