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Tuesday 26 October 2021

अधीनस्थ अधिकारी के कृत्य का जिम्मेदार उच्च अधिकारी नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसने आवेदकों को असम कृषि उत्पाद बाजार कानून 1972 की धारा 21 के मुताबिक लगाए गए जुर्माने के सिलसिले में पारित आदेश का जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया था।

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