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Thursday 19 August 2021

एक रियल एस्टेट फर्म को अवमानना का दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्डर सिर्फ पैसे का रंग या जेल की सजा समझते हैं

शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट फर्म को 15 लाख रुपये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया। इसके अलावा घर खरीदारों को मुकदमे के खर्च के तौर पर दो लाख रुपये देने को भी कहा।

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